प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना @मछली पालन कर रहे या करना चाह रहे किसानों के लिए केंद्र सरकार का Best योजना , लाखों में अनुदान 2023

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

इस योजनांतर्गत अनुदान राशि का 60 प्रतिशत अंशदान भारत शासन द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस योजनांतर्गत निम्न योजनायें सहायता दी जा रही है

Table of Contents

1. मीठे जल में नये फिन फिश हैचरी की स्थापना-

नवीन मत्स्य (Fish) बीज हैचरी के निर्माण लिए रूपये 25.00 लाख सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 10.00 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 15.00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

2. नर्सरी/बीज पालन/मत्स्य (Fish) पालन हेतु नये तालाब का निर्माण-

नवीन तालाब निर्माण के लिए रूपये 7.00 लाख प्रति हैक्टर की व्यवस्था है। सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 2.80 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 4.20 लाख अनुदान का प्रावधान है।

3. संतुलित एवं परिपूरक आहार-

इस योजना के अंतर्गत मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 4.00 लाख प्रति हितग्राही सहायता दी जाती है। सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 1.60 लाख एवं अनुसूचित जाति / जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 2.40 लाख अनुदान का प्रावधान है।

4. बैकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई-

इस योजनांतर्गत मत्स्य (Fish) क इकाई लागत अंतर्गत सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 1.20 लाख एवं अनुसूचित जाति / जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 1.80 लाख अनुदान का प्रावधान है।

5. मध्यम सजावटी मछली पालन इकाई स्थापना-

इस योजनांतर्गत मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 8.00 लाख इकाई लागत अंतर्गत सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 3.20 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 4.80 लाख अनुदान का प्रावधान है।

6. एकीकृत सजावटी मछली पालन इकाई स्थापना-

इस योजनांतर्गत ताजा जल की आलंकारिक मछली का प्रजनन एवं पालन इकाई की स्थापना के लिए मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 25.00 लाख इकाई लागत अंतर्गत सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 10.00 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 15.00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

7. वृहद आर.एस.एस. की स्थापना-

इस योजनांतर्गत न्यूनतम 90 घन मीटर प्रति टैंक क्षमता और 40 टन प्रति फसल के 08 टैंकों के साथ या बायो फ्लो कल्चर सिस्टम जिसमें 50 टैंक 04 मीटर व्यास एवं 1.5 मीटर ऊँचाई के हो रूपये 50.00 लाख लागत की इकाई की स्थापना पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 20.00 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 30.00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

8. छोटे आर.एस.एस. की स्थापना-

इस योजनांतर्गत न्यूनतम 100 मीटर प्रति टैंक क्षमता के 01 टैंक के साथ /बायो फ्लो कल्चर सिस्टम जिसमें 07 टैंक 04 मीटर व्यास एवं 1.5 मीटर ऊँचाई के हो रूपये 7.50 लाख लागत की इकाई की स्थापना पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 3.00 लाख एवं अनुसूचित जाति / जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 4.50 लाख अनुदान का प्रावधान है।

9. जलाशयों में केज की स्थापना-

जलाशयों में राशि रूपये 3.00 लाख के केज की स्थापना पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 1.20 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 1.80 लाख अनुदान का प्रावधान है।

10. न्यूनतम 10 टन क्षमता के शीत संयंत्र का स्थापना-

इस योजनांतर्गत आखेटित मत्स्य (Fish) को सुरक्षित रखने हेतु शीत संयंत्र या शीत गृह के निर्माण हेतु राशि रूपये 40.00 लाख इकाई लागत पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 16.00 लाख एवं अनुसूचित जाति / जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 24. 00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

11. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में प्रशीतित वाहन (Refrigerated Vechicles)-

सुरक्षित मत्स्य (Fish) परिवहन के लिए राशि रूपये 25.00 लाख तक के प्रशीतित वाहन क्रय पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 10.00 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 15. 00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

12. आइस बाक्स सह मोटर सायकल-

मत्स्य (Fish) विक्रय के लिए आइस बाक्स के साथ मोटर सायकल क्रय हेतु रूपये 75000/- के लागत पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 30000/- एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 45000 /- अनुदान का प्रावधान है।

13. आइस बाक्स सह आटो (ई-रिक्शा)-

मत्स्य (Fish) विक्रय के लिए या दुकान में मत्स्य (Fish) परिवहन के लिए आइस बाक्स के साथ ई-रिक्शा क्रय करने के लिए राशि रूपये 3.00 लाख की इकाई लागत पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 1.20 लाख एवं अनुसूचित जाति / जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 1. 80 लाख अनुदान का प्रावधान है।

14. सजीव मछली विक्रय केन्द्र (Live Fish Center)-

जिन्दा मत्स्य (Fish) विक्रय करने पर दर अच्छी प्राप्त होती है एवं जन सामान्य को ताज़ी मछली प्राप्त होती है। इस प्रकार सजीव मछली विक्रय केन्द्र की स्थापना के लिए रूपये 20.00 लाख की इकाई लागत पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 8.00 लाख एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 12.00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

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15. मत्स्य (Fish) आहार संयंत्र की स्थापना-

प्रतिदिन 100 टन मत्स्य (Fish) आहार क्षमता के मत्स्य (Fish) आहार संयंत्र की स्थापना के लिए राशि रूपये 650.00 लाख की लागत इकाई पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 260.00 लाख एवं अनुसूचित जाति / जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 390.00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

16.प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में पारंपरिक मछुआरों को नाव जाल का वितरण-

पारंपरिक मछुआरों को मत्स्य (Fish)ाखेट के लिए नाव /जाल उपलब्ध कराने के लिए राशि रूपये 5.00 लाख की लागत पर सामान्य मत्स्य (Fish) कृषकों को रूपये 2.00 लाख एवं अनुसूचित जाति / जनजाति तथा महिलाओं को रूपये 3.00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

17. बचत सह राहत योजना-

इस योजना में केन्द्र और राज्य द्वारा 50 : 50 में अनुदान प्रदाय किया जाता है। इसमें केन्द्र रूपये 1500 व राज्य रूपये 1500 एवं मत्स्य (Fish) कृषक राशि रूपये 1500/- जमा कर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध या लीन अवधि के दौरान मत्स्य (Fish) संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण हेतु राशि रूपये 4500/- वार्षिक प्रदान करने का प्रावधान है।

18. मत्स्य जीवियों का निशुल्क समूह बीमा-

(केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 प्रतिशत) इस योजना में बीमित मत्स्य (Fish)जीवियों की मृत्यु होने पर मत्स्य (Fish)जीवियों की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर राशी रू.5 लाख, अस्थायी अपंगता होने पर राशि रू. 2.50 लाख तक एवं चिकित्सा व्यय हेतु रूप्ये 25हजार मुआवजा राशि देने का प्रावधान हैं।

उपरोक्त मछली पालन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मछली पालन विभाग के स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारी या जिला अधिकारी से सम्पर्क करें ।

क्रेडिट – संचालनालय मछली पालन , छत्तीसगढ़

website – agriportal.cg.nic.in. fishries 

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